नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कोरोना वायरस के मद्देनजर पांच करोड़ रुपए तक के कारोबारियों को रिटर्न भरने में राहत देते हुये जुलाई 207 से जनवरी 2020 तक के लिए कर के साथ जीएसटीआर 3 बी फॉर्म भरने पर लगने वाले जुर्माने को 500 रुपए तक निर्धारित कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुई परिषद की 40वीं बैठक में रिटर्न भरने से जुड़े कई निर्णय लिये गये। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से जिन करदाताओं पर करदेयता है उनको जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक (कोविड-19 से पहले तक) के लिए रिटर्न भरने पर अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
विलंब शुल्क में जो कमी की गई है वह सभी जीएसटीबार 3बी के लिए प्रभावी है और यह एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि जिन करदाताओं पर करदेयता नहीं हैं वे बगैर किसी जुर्माने के जीएसटीआर 3 बी भर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं को फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक के लिए 6 जुलाई तक निर्धारित तिथि के बाद 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भरने पर लगने वाले जुर्माने को 18 फीसदी से कम कर नौ फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से मई जून और जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर3 बी फॉर्म सितंबर 2020 तक भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
उन्होंने कहा कि जिनका 12 जून तक जीएसटी पंजीयन रद्द हो गया है तो उसको फिर से बहाल करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक रद्दीकरण निरस्त करने का आवेदन करना होगा।