रांची। अविभाजित बिहार में अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में शनिवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 14 साल की सजा के साथ ही 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के नियमित मामले 38ए/96 में सुनवाई के बाद श्री यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 120बी, 409,420, 467, 468,471 और 477 (ए) के तहत दोषी पाते हुए सात साल की सजा के साथ तीस लाख रुपए का जुर्माना तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (2) जो 13(1)(सी)(डी) के साथ पढ़ा जाएगा के तहत सात साल की सजा के साथ 30 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत के फैसले के तहत यह दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी, जिससे दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में राजद अध्यक्ष यादव को 14 साल कारवास की सजा भुगतने के साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।