रांची। अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत अन्य की ओर से रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की फिजिकल सुनवाई का आग्रह किया गया था जिसे सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
लालू प्रसाद और अन्य की याचिका को लेकर सीबीआई ने इसके विरोध में रिज्वाइंडर दायर किया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट द्वारा फिजिकल सुनवाई की याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद लालू प्रसाद के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का विकल्प बचा है।
चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी से जुड़े आरसी 47ए/96 मामले में सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है। सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अवैध निकासी फर्जी आवंटन और फर्जी आपूर्ति विपत्र से की गई है। अदालत को इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पशुओं की ढुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो, जीप आदि का प्रयोग किया गया था।
गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 110 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने 170 लोगों को आरोपी बनाया था और 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था।
सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है। यह भी ज्ञातव्य हो कि लालू प्रसाद ने चारा घोटाले से जु़ड़े तीन मामले में आधी सजा पूरी कर ली है और आधी सजा पूरी होने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।