रांची। चारा घोटाले से जुड़े एवं देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपए की अवैध निकासी के मुकदमे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, जगदीश शर्मा व तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत दोषियों की सजा का ऐलान अब शनिवार को 2 बजे होगा। शुक्रवार को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली।
सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई, जानकारी के मुताबिक सभी छह दोषियों की सजा पर सुनवाई कल भी होगी और उसके बाद सबको एक साथ सजा सुनाई जाएगी।
लालू के वकील की ओर से कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव को डायबिटीज और सांस संबंधी परेशानी है। ऐसे में उन्हें इस हालत में जेल में रखना ठीक नहीं है। लालू के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में सजा दी गई है, जबकि जगन्नाथ मिश्र जैसे लोगों को रिहा कर दिया गया है। वह इस मामले में एक साल की सजा भी काट चुके हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को होतवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से दोपहर पौने दो बजे सीबीआई अदालत में पेश किया गया।
लालू के साथ इस मामले के सभी 16 अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया, जहां सभी की सजा की अवधि पर उनके वकीलों ने बहस की। हालांकि, लालू की सजा की अवधि पर बहस शुरू नहीं हो सकी। उन्हें अदालत ने पौने तीन बजे के लगभग वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दे दिए। इस मामले में सजा की अवधि पर अदालत ने फैसला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया।
लालू की अदालत में पेशी को लेकर बिरसा मुंडा जेल से विशेष अदालत तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। बाद में लालू विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत से निकल कर चारा घोटाले के दो अन्य मामलों में पेशी के लिए गए और फिर वापस बिरसा मुंडा जेल चले गए।
अदालत ने इस मामले में 22 आरोपियों में से 16 को दोषी करार देने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर बिरसामुंडा जेल भेजने के निर्देश दिए थे। लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पूर्व कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और इस फैसले के खिलाफ वह हाई कोर्ट जाएंगे।
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