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पूर्व मुख्यमंत्री स्थायी तौर पर सरकारी बंगला हासिल करने के हकदार नहीं-शीर्ष अदालत

पूर्व मुख्यमंत्री स्थायी तौर पर सरकारी बंगला हासिल करने के हकदार नहीं-शीर्ष अदालत

नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सरकारी बंगला दिये जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के संशोधन कानून को आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्थायी तौर … पूर्व मुख्यमंत्री स्थायी तौर पर सरकारी बंगला हासिल करने के हकदार नहीं-शीर्ष अदालत को पढ़ना जारी रखें