नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त नीरज कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर 29 मार्च को सुनवाई करेगा। पूर्व आयुक्त एवं कांग्रेस नेता कुमार ने 2006 के एक मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता के वकील ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करते हुए इसकी सुनवाई यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख मुकर्रर की।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने गत 19 मार्च को 13 साल पुराने एक मामले में कुमार और तत्कालीन इंस्पेक्टर विनोद पांडेय के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज कराने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उनके खिलाफ एसीपी स्तर का पुलिस अधिकारी जांच करेगा और जांच पूरी कर दो महीने में रिपोर्ट देगा।
कुमार उस वक्त सीबीआई में संयुक्त निदेशक और पांडेय इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन उप निदेशक अशोक अग्रवाल के खिलाफ केस बनाने के लिए जांच के दौरान एक लेखाकार शीशराम सैनी को धमकाकर फर्जी तरीके से उनके हस्ताक्षर करा लिए।