अजमेर। राजस्थान में अजमेर नगर निगम के पूर्व उपमहापौर एवं भाजपा नेता सोमरत्न आर्य को आज पोक्सो न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया।
अधिवक्ता उमरदान सिंह लखावत ने बताया कि अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाने पर 30 जून 2019 को पीड़िता के पिता ने सोमरत्न आर्य के खिलाफ पोक्सो की धाराओं में प्रकरण इस आधार पर कराया था कि सोमरत्न ने उनकी पुत्री को मंत्री के हाथों पुरस्कार दिलाए जाने की बात करते छेड़छाड़ की।
अजमेर की पोक्सो न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश रंजनसिंह ने मामले में आज फैसला देते हुए आरोपी सोमरत्न आर्य को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय का फैसला आने के बाद सोमरत्न आर्य ने इसे सच्चाई की जीत बताया है।