नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी निरस्त करने संबंधी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 22 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली देशमुख की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी। देशमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने दलील दी।