मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में बुधवार को उन्हें ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भजपले ने अपराध शाखा द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें सिंह को भगोड़ा घोषित करने का निर्देश देने की अपील की गई थी।
अपराध शाखा ने सिंह के अपने घर अथवा किसी भी ज्ञात ठिकाने पर नहीं पाए जाने और अपने खिलाफ जारी कई समन में से किसी का जवाब नहीं देने के बाद यह अपील की थी।
इससे पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किए थे। वह वर्तमान में महाराष्ट्र होम गार्ड्स के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।