इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद सदस्य के रूप में उनको अयोग्य घोषित किए जाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पाकिस्तान के दैनिक समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस बात की जानकारी दी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के नेता आसिफ पर 2013 के आम चुनाव में भरे गए नामांकन पत्र में संयुक्त अरब अमीरात के वर्क परमिट की जानकारी छिपाने का आरोप था। इस संबंध में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार उस्मान डार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले अथवा इस संबंध में पाकिस्तान के चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना को रद्द करने का निवेदन किया है। इस मामले की अगली सुनवाई चार मई को होगी।
ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में कोई जानकारी नहीं छिपाई थी। गौरतलब है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रेल को अपने एक फैसले में आसिफ को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया था।