जींद। हरियाणा में जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने जागरण में पार्वती तथा राधा का किरदार निभाने वाली कलाकार की हत्या कर शव को खुर्द बुर्द करने के जुर्म में चार युवकों को आज दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानि अंतिम सांस तक बिना पैरोल की सजा तथा 23-23 हजार रुपए जुर्माने कर सज़ा सुनाई।
पुलिस के अनुसार स्थानीय न्यू शिवपुरी कालोनी निवासी मनीष ने 20 जून 2017 को पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन शालू जागरण में झांकियों में पार्वती तथा राधा का किरदार निभाती थी।
गत 15 जून रात को साथी कलाकार जोगेंद्र नगर निवासी शुभम और दीपक जागरण के नाम पर शालू को अपने साथ ले गए। जिसके बाद शालू घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने शालू के घर न लौटने पर उसके साथियों से सम्पर्क साधा तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उलटे उन्हें धमकी दी।
मनीष ने इस पर शहर थाना पुलिस को शिकायत दी थी तथा शुभम और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर जब इनसे पूछताछ की गई तो हत्या का खुलासा हो गया। शालू की हत्या तेजधार हथियार से गला तथा पेट पर वार कर की गई थी तथा शव को जलालपुरा खुर्द गांव के निकट मुख्य सड़क से लगभग एक किलोमीटर अंदर खेत में गड्ढा खोदकर दबाया गया था।
इस मामले में पुलिस ने संत नगर निवासी शुभम, जोगेंद्र नगर निवासी अमित, दीपक, बत्तरा स्वीटस के निकट रहने वाले शिवम के खिलाफ हत्या, शव को खुर्द बुर्द करने, एससी एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अदालत में आज इन्हें सजा सुनाई।