सीकर । राजस्थान के सीकर में विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) ने खाटूश्यामजी कस्बे में चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को घटना के बारह दिन में ही मामले में फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।
इसके लिए सोमवार रात आठ बजे तक न्यायालय खुला रहा और न्यायाधीश अनिल कौशिक ने सुनाया यह फैसला सुनाते हुए आरोपी करण उर्फ कालू उर्फ कालिया को आजीवन कारावास की सुनाई।
राज्य का यह पहला मामला है जिसकी पुलिस ने घटना के पांच दिन में ही जांच पूरी कर चार्जशीट पेश की और न्यायालय ने महज पांच कार्य दिवस में ही निस्तारण कर सजा सुना दी। फैसले में न्यायालय ने राज्य सरकार को भी शराब की बिक्री और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में लेटलतीफी पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि गुजरात के मोरबी जिले के हलवड थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपी करण उर्फ कालू उर्फ कालिया काछी माली गत तीस जनवरी की रात को बालिका को चॉकलेट दिलाने के बहाने श्मशान घाट ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के परिवार के लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया था।