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राजस्थान में शुक्रवार से ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क - Sabguru News
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राजस्थान में शुक्रवार से ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क

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राजस्थान में शुक्रवार से ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं निःशुल्क

जयपुर। राजस्थान में एक अप्रैल से सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क ओपीडी एवं आईपीडी की सुविधा प्रारंभ हो जाएंगी। शुरुआत में एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राय रन किया जाएगा, जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिह्नित कर समाधान किया जाएगा। योजना का औपचारिक प्रारंभ एक मई से किया जाना प्रस्तावित है।

चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा से प्रदेशवासियों को बिना पैसा खर्च किए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मीणा ने बताया कि एक अप्रैल से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी एवं आईपीडी में पंजीयन के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी में आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाइयां एवं राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जांचें निःशुल्क की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय के दवा वितरण केन्द्र में उपलब्ध दवा मरीजों को लिखी जाए। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति में आवश्यक होने पर अन्य दवा नियमानुसार क्रय कर रोगी को उपलब्ध कराई जाएगी।

मीणा ने बताया कि विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर संचालित सुविधाएं जैसे सीटी स्केन, एमआरआई एवं डायलिसिस आदि भी रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि संबंधित पीपीपी पार्टनर को इसके लिए उनके द्वारा रोगी से लिया जाने वाला शुल्क संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा भुगतान किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ये सुविधा राज्य के समस्त प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। परंतु राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मरीज के प्रदेशवासी होने प्रमाण के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज लिए जाएंगे। मरीज के उपचार से संबंध नहीं रखने वाली अन्य सुविधाएं जैसे पार्किंग, केन्टीन, कॉटेज वार्ड आदि का शुल्क राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी की नियमावली के अनुसार यथावत रहेगा।