चेन्नई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामलों में व्यापक बढ़ोतरी को देखते हुए राजधानी चेन्नई तथा इससे सटे तीन जिलों में 19 से 30 जून तक कड़े प्रतिबंधों के साथ पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी ने सोमवार को इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कोरोना संक्रमण पर राज्य मंत्रिमंडल तथा तथा विशेषज्ञ चिकित्सा पैनल के साथ समीक्षा बैठक के बाद लाॅकडाउन में सख्ती बरतने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी कर कहा, इन बैठकों में चर्चा के आधार पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 19 जून को तड़के से 30 जून की मध्य रात्रि तक 12 दिनों का सख्त लॉकडाउन लागू होगा।
पलानीस्वामी ने कहा कि रविवार 21 जून और 28 जून को भी प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी तथा पूरी तरह लॉकडाउन लागू रहेगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर उभरे ग्रेटर चेन्नई पुलिस सीमा के सभी इलाकों तथा पड़ोसी जिलों तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में पूरी तरह लाॅकडाउन लागू रहेगा।
गौरतलब है कि राज्य में अब तक 44661 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं जिनमें से 31896 केवल चेन्नई से सामने आये हैं।
मुख्यमंत्री ने चारों जिलों के विभिन्न कल्याण बोर्डाें से जुड़े सभी चावल राशन कार्ड होल्डरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं अन्य मजदूरों के लिए एक हजार रुपये की विशेष सहायता देने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को बनाये रखा जाएगा लेकिन परचून के काम, सब्जी की दुकानें और पेट्रोल पंप 0600 बजे से 1400 बजे तक ही खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऑटो, शेयर ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों पर पूरी तरह रोक लागू रहेगी। इन वाहनों को केवल चिकित्सा आधार पर ही चलने की इजाजत होगी।
पलानीस्वामी ने कहा कि बैंक, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय क्षमता से 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए उन्हें संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
पलानीस्वामी ने कहा कि इस दौरान चाय की सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होटल एवं रेस्तरां 0600 से 2000 बजे के बीच खुलेंगे लेकिन उनमें टेकवेज एवं ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी।
उन्हाेंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को ढोने वाले वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। विशेष ट्रेनों, विमानों और जहाजों के लिए मौजूदा दिशा-निर्देश जारी रहेेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। इसके अलावा वृद्ध और दिव्यांग लोगों की सेवा करने वालों पर कोई रोक नहीं लागू होगी। साथ ही अम्मा कैंटीन एवं सामुदायिक किचेन को भी प्रतिबंध से छूट दी गयी है।
गौरतलब है कि पूरे राज्य में 44661 लोग संक्रमित हुए हैं जिनमें से 24547 स्वस्थ भी हुए हैं जबकि 435 की मौत हुई है।