गंगानगर। राजस्थान में गंगानगर की अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण मामलों की विशिष्ट अदालत ने दो किशोरियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दो युवकों को मंगलवार को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश संदीप कौर ने अभियुक्त विनोद उर्फ मनोज और दीपक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत किशोरियों से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उन पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उन्हें दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने उन्हें अन्य धाराओं के तहत भी दोषी माना और अलग से सजा के साथ जुर्माना लगाया।
मामले के अनुसार लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में चार फरवरी 2015 को दोनों युवकों ने दो किशोरियों के साथ दुष्कर्म किया था।