मदुरै। मद्रास हाईकोर्ट ने मक्कल नीधि मैयम के संस्थापक कमल हासन की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
हासन के ‘हिंदू आतंकवादी’ संबंधी बयान को लेकर उन पर ‘धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने’ और ‘विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने’ के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
अभिनेता से नेता बने हासन ने करुर जिले के अरवाकुरिची में पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर अग्रिम जमानत की मांग करते हुए बुधवार को न्यायालय का रुख किया था।
हासन ने कहा था कि ‘स्वतंत्रत भारत में पहला आतंकवादी एक हिंदू था’ जिसके बाद इस बयान को लेकर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153ए और 295ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी बताया था।