कोच्चि। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने सोना तस्करी कांड के दो मुख्य आरोपियों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 21 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेजने का सोमवार को आदेश दिया।
विशेष न्यायाधीश पी कृष्ण कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले एनआईए की ओर से दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत मेें दिए जाने का अनुरोध किया गया था। एनआईए कोर्ट ने बेंगलूरु से केरल लाने के बाद पूछताछ के लिए एनआईए की हिरासत में भेजने से पहले दोनों के कोरोना जांच परिणामों के आने का भी इंतजार किया।
दोनों आरोपियों के कोरोना जांच नमूने अलुवा अस्पताल में लिए गए थे और रविवार रात आयी रिपोर्ट में दोनों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। दोनों को कोविड केयर सेंटर में ले जाया गया। स्वप्ना को आंबीलीक्कला होस्टल ले जाया गया जबकि संदीप को अलुवा के कारुकुट्टी ले जाया गया।
एनआईए ने विशेष अदालत को बताया कि सोना तस्करी मामले का आतंकवादियों से भी संबंध है। दोनों ने अपने अवैध व्यापार के लिए संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इस मामले में स्वप्ना और संदीप करीब एक सप्ताह तक फरार रहे थे। शनिवार को बेंगलूरु में एनआईए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और रविवार को केरल लाई थी।