नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि बुधवार को कहा कि देश के लिए पोर्नोग्राफी, खासकर बाल पोर्नोग्राफी एक गंभीर खतरा है इसलिए इस पर लगाम लगाने के वास्ते सरकार और पुलिस दोनों मिलकर काम कर रही है।
लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा पोर्नोग्राफी, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी एक गंभीर खतरा है। देश में रिवेंज पॉर्न का चलन बढ़ रहा है। इस पर नकेल कसने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारें और राज्य पुलिस साथ मिलकर इससे निपटने की योजना पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अन्य बातों के साथ अश्लीलता और पोर्नोग्राफी से निपटने के लिए प्रावधान हैं। इस अधिनियम के तहत अश्लील सामाग्री के प्रकाशन या प्रसारण और यौन सामाग्री से युक्त सामाग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड एवं जुर्माने की प्रावधान है। इसके साथ ही इलेक्ट्रोनिकी रूप से बाल पोर्नोग्राफी के प्रकाशन, ब्राउजिंग या प्रसारण के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।