जयपुर। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन के मद्देनजर आज शाम आयोजित मंत्रीमण्डलीय समिति की बैठक में राज्य सरकार द्वारा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तीन प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया गया।
बैठक के बाद युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि बैठक में विचार विमर्श के बाद प्रमुख तीन बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया। गुर्जर आंदोन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों में से कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर, एवं बद्री गुज्रर की कुछ वर्षो बाद में मृत्यु हो गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इनके परिवार को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर युवा एवं खेल मामलात राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा पांच लाख रुपए प्रत्येक परिवार को सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
दूसरे बिंदु पर लिए गए निर्णय के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों का परिवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षावधि पूर्ण होने पर रेगुलर पे स्केल दी जाएगी।
राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को 22 फरवरी 2019 एवं 21 अक्टूबर 2020 को लिखा गया है। बैठक में संमिति की तीसरी मांग के संदर्भ में लिए गए निर्णय के अनुसार इसके लिए पुनः भारत सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्काल लिखा जाएगा।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव गायत्री ए. राठौड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक ओ.पी. बुनकर ने भाग लिया।