नैनीताल | उत्तराखंड सरकार निजी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस पर नियंत्रण करने के लिये जल्द ही कानून बनाने जा रही है। इससे निजी काॅलेजों की फीस पर नियंत्रण लग सकेगा। यह बात प्रदेश सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दायर एक मामले में कही गयी है।
राज्य सरकार की ओर से हल्द्वानी निवासी विकास भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश के निजी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय मनमाफिक फीस वसूल कर रहे हैं। इससे अभिभावकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति शरत कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।