नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा देश के सभी राज्यों में भारत स्टैण्डर्ड-4 वाहनों की सीमित बिक्री एवं पंजीकरण की अनुमति प्रदान कर दी है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि सुप्रीमकोर्ट के 27 मार्च के आदेश के अनुसार देशभर में बीएस-4 वाहनों की सीमित बिक्री तथा पंजीकरण की इजाज़त होगी हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा एनसीआर में यह आदेश लागू नहीं होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि इस आदेश के अनुसार स्टॉक में मौजूद सिर्फ 10 प्रतिशत बीएस-4 वाहनों की ही बिक्री हो सकेगी। बिक्री और पंजीकरण की प्रक्रिया लॉक डाउन समाप्त होने की तिथि से 10 दिन तक जारी रहेगी। देश के जिस शहर में जिस दिन लॉक डाउन समाप्त होगा उस शहर मे उसी दिन से दस दिन तक यह प्रक्रिया चलेगी।
इससे पहले न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2018 को एक अप्रेल 2020 से देशभर में बीएस-5 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी।