नई दिल्ली। बालकों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऐसे यौन अपराधियों को मौत की सजा देने का प्रावधान करने के लिए ‘यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012’ में संशोधन करने को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 14 वर्ष तक के बालकों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने के दोषियों को मौत की सजा देने के लिए पोक्सो अधिनयम में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा इस अधिनियम में बालकों का अश्लील चित्रण (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) करने पर भी भारी जुर्माने तथा कारावास की व्यवस्था होगी।
जावडेकर ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय बालकों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करने तथा उनका शोषण रोकने के प्रावधान भी अधिनियम में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा बालकों को नशीली दवाएं देने को प्रतिबंधित करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।