केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों (Pension rules) में बदलाव किया है। सरकार ने इस बार जो संशोधन किया है, उससे लाखों कर्मचारियों को बड़ा लाभ होने वाला है। सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवाओं के नियम 54 (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन किया है। संशोधित नियम 54 के मुताबिक सरकारी सेवा में शामिल होने के 7 साल के अंदर कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी का परिवार 10 वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के 50 फीसदी की बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन के लिए पात्र होगा। तो चलिए अच्छे जानते है नए पेंशन नियम-
* सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु 1 अक्टूबर, 2019 तक 10 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार सात साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है, उनके परिजनों को एक अक्टूबर, 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी।
* इसमें कहा गया है कि मृत्यु पर ग्रेच्युटी के संदर्भ में ग्रेच्युटी की राशि कार्यालय के प्रमुख द्वारा उसके पूरे सेवाकाल के बारे में जानकारी और सत्यापन के बाद तय की जाएगी।
* सरकार का मानना है कि पारिवारिक पेंशन की बढ़ी दर किसी सरकारी कर्मचारी के अपने करियर की शुरुआत में मृत्यु होने की स्थिति अधिक जरूरी है।
* सरकार ने 19 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के जरिये केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 में संशोधन किया है।