Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
GST Council cuts rates on 17 items, 6 services; rationalises 28% slab-17 वस्तुओं और छह सेवाओं पर जीएसटी दर में कमी - Sabguru News
होम Business 17 वस्तुओं और छह सेवाओं पर जीएसटी दर में कमी

17 वस्तुओं और छह सेवाओं पर जीएसटी दर में कमी

0
17 वस्तुओं और छह सेवाओं पर जीएसटी दर में कमी

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने नये साल का तोहफा देते हुए आम आदमी के उपयोग की 17 वस्तुओं और छह सेवाओं पर जीएसटी दर में कमी करने का निर्णय लिया है जिससे सिनेमा देखना सस्ता होने के साथ ही 32 इंच तक के मॉनिटर एवं टेलीविजन, वाहनों के कुछ कलपुर्जे, लीथियम ऑयन वाले पॉवर बैंक, वीडियो गेम कंसोल आदि सस्ते हो जाएंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में ये निर्णय लिए। बाद में जेटली ने बताया कि परिषद के इस निर्णय के बाद अब आम लोगों के उपयोग की एक मात्र सीमेंट ही 28 फीसदी दर की श्रेणी में है। अब 28 फीसदी दर में लक्जरी वस्तुयें, एयरकंडीशनर, डिशवॉसर के साथ ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाने वाली तम्बाकू जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें 28 वस्तुएं हैं।

उन्होंने कहा कि बैठक में कर कम करने के लिए गए निर्णय से 5500 करोड़ रुपए का राजस्व घट जाएगा। नई दरें एक जनवरी से प्रभावित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वाहन कलपुर्जे और सीमेंट पर दर में 10 प्रतिशत की कमी किए जाने पर करीब 33 हजार करोड़ रुपए का राजस्व घटेगा।

सीमेंट पर दर कम करने पर करीब 13 हजार करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। आगे जीएसटी राजस्व में बढ़ोतरी होने पर सीमेंट को भी 28 फीसदी स्लैब से बाहर करने पर विचार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि बेसिक बचत खाता और जन-धन खातों के परिचालन को जीएसटी सेवा से अलग कर दिया गया है। इसके साथ ही मालवाहक वाहनों पर तीसरे पक्ष बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को भी 18 से कम कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। 100 रुपए तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी को 18 से कम कर 12 प्रतिशत और 100 रुपए से अधिक के टिकट पर इसको 28 से कम कर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही धार्मिक यात्रा वाली विशेष विमान सेवा पर भी जीएसटी दर 18 प्रतिशत से कम कर सामान्य विमानन सेवा के बराबर कर दिया गया है। अभी इकानोमी क्लास के लिए पांच प्रतिशत और बिजनेस क्लास के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

जेटली ने कहा कि सौर ऊर्जा संयंत्रों और नवीकृत ऊर्जा संयंत्रों के उपकरणों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि इन संयंत्रों के अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर वर्तमान कर जारी रहेगा।

परिषद के निर्णय से जिन वस्तुओं पर जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत हो जाएगा, उनमें वाहनों के गियर बॉक्स, क्रैंक्स, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स, बत्तीस इंच तक के मॉनिटर एवं टेलीविजन, रबर के रिसोल हुये या पुराने टायर, लीथियम ऑयन बैटरी वाले पॉवर बैंक, डिजिटल कैमरा रिकार्डर और वीडियो कैमरा रिकार्डर, वीडियो गेम कंसोल और अन्य गेम तथा खेल से जुड़े कुछ उपकरण शामिल हैं।

इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए उपयोगी कलपुर्जे एवं एसेसरीज पर भी जीएसटी को 28 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। कॉर्क, प्राकृतिक काॅर्क के उत्पाद पर जीएसटी 18 प्रतिशत से कम कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। मार्बल के दाने पर जीएसटी 18 से कम कर पांच प्रतिशत कर दी गई है।

जिन उत्पादों पर जीएसटी को 12 से कम कर पांच प्रतिशत किया गया है, उनमें प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टीक, छाई ब्लाॅक शामिल है। म्यूजिक बुक पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया है।

जिन वस्तुओं पर जीएसटी पांच प्रतिशत से शून्य किया गया है, उनमें पानी में उबाली गयी या स्टीम की गयी फ्रोजेन, ब्राँडेड और कंटेनर में बंद सब्जियां, सल्फर डॉयऑक्साइड गैस या इसी तरह की अन्य वस्तुओं में संरक्षित कर रखी गई और तत्काल उपभोग वाली सब्जियां शामिल हैं।