जयपुर। राजस्थान में जयपुर जिले में आने वाले प्रवासियों एवं जयपुर जिले से राज्य के अन्य जिलों एवं राज्यों में जाने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिशा निर्देेश दिए हैं।
कलक्टर डा जोगाराम ने बताया कि जयपुर जिले के विभिन्न कैम्पो (शेल्टर होम) में रह रहे राजस्थान के अन्य जिलों के श्रमिकों, प्रवासियों को विभिन्न माध्यमों से सम्बन्धित जिलों में भिजवा दिया गया है।
साथ ही इन कैम्पो में अब तक निवास कर रहे अन्य राज्यों के अधिकांश श्रमिकों एवं प्रवासी व्यक्तियों को सम्बन्धित राज्य के नोडल अधिकारी तथा सीमावर्ती जिले के कलक्टर्स से समन्वय कर उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है।
उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, केन्द्रसरकार एवं उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशोंं के अनुरूप अन्य राज्याें से राजस्थान आने वाले व्यक्तियों ने अपने वर्तमान मूल स्थान (राज्य) में रजिस्ट्रेशन कराया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य राज्यों से जयपुर जिले में आने हेतु सम्बन्धित राज्यों की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। सहमति बाद ऎसे व्यक्तियों को अपने स्वयं के या किराये के वाहन अथवा उनके स्तर पर बंदोबस्त किए गए वाहनों से आना अनुमत किया गया है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जयपुर से अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में सम्बन्धित राज्य की सहमति नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। सम्बन्धित राज्य की सहमति के बाद ईमित्र/एप के माध्यम से पास/एनओसी जारी की जा रही है। विभिन्न राज्यों की सहमति उपरान्त अन्य राज्यों को जाने वाले व्यक्तियों की शतप्रतिशत स्क्रीनिंग एवं जांच सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के बीच समय-समय पर विभिन्न शहरों के मध्य विशेष यात्री रेल चलाई जा रही है। राज्य स्तर से ऎसी रेलों के संचालन की सूचना मिलने के पश्चात चयनित व्यक्तियों को ईमित्र पोर्टल/दूरभाष से सूचित किया जाएगा।
इसके बाद उसे स्वयं के वाहन/साधन तथा यथा समय निर्देशित वाहनाें के माध्यम से सम्बन्धित रेल्वे स्टेशन पर पंहुचना सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्थान के अन्य जिलों को जाने वाले श्रमिकों के लिए भी ये व्यवस्थाए की जा रही हैं एवं इसकी सूची संबंधित जिले के जिला कलक्टर, जिला नोडल अधिकारी को भेजी जा रही है।
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