गांधीनगर। गुजरात में तलाला सीट पर कांग्रेस के विधायक भगवान बारड को हाल में एक अदालत की ओर से खनिज चोरी के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी ने उन्हें सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया।
बारड को उनके गृह जिले गिर सोमनाथ के सूत्रापाड़ा तालुका कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने वर्ष 1995 में एक सरकारी गौचर भूमि से ढाई करोड़ रूपए से अधिक की खनिज चोरी के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल नौ माह की जेल की सजा सुनाई थी।
भारतीय जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 (3) के तहत अगर किसी भी चयनित जनप्रतिनिधि को किसी भी आपराधिक मामले में दो साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है और वह सजा पूर्ण होने के छह साल बाद तक भी चुनाव नहीं लड़ सकता।
ज्ञातव्य है कि 182 सदस्यीय सदन में विपक्षी कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 77 सीटें जीती थीं। उसके दो विधायक पहले ही इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं जबकि बारड के अयोग्य घोषित होने से कांग्रेस की सीटें घट कर 74 रह गई हैं।