अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी’ बताते हुए दिए गए भाषण को लेकर दायर मामले में आज दोबारा समन जारी किया और सुनवाई की अगली तिथि नौ अगस्त को उन्हें पेश होने के आदेश दिए।
इससे पहले गत एक मई को अदालत ने इसी मामले में गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें नौ जुलाई यानी आज पेश होने को कहा था पर चूंकि तत्कालीन लोकसभा के पते पर भेजे गए उस समन को यह कहते हुए लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय ने लौटा दिया है कि इसे गांधी के निजी पते पर भेजा जाए, इसलिए आज अदालत ने इसे दोबारा जारी किया।
गांधी के वकील प्रकाश पटेल ने इसकी पुष्टि की। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरबी इटालिया की अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि नौ अगस्त तय की है।
भाजपा के स्थानीय पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने यह मामला दायर करते हुए आरोप लगाया है कि गत 23 अप्रेल की चुनावी सभा में गांधी की ओर से दिए गए भाषण से उनके नेता का अपमान हुआ है। शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ प्रकरण में सीबीआई की अदालत ने पहले ही बरी कर दिया है।
गत 30 अप्रेल को अदालत के समक्ष उनके वकील ने दलील दी थी कि जबलपुर में सभा होने के बावजूद टेलीविजन पर प्रसारित गांधी के भाषण को अहमदाबाद समेत देश भर में देखा सुना गया था इसलिए वह यहां मुकदमा दायर कर सकते हैं।