केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू कर दिया। मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर भारी रकम चुकानी पड़ेगी। देश भर में नए ट्रैफिक नियमों का जमकर विरोध किया जा रहा है। आये दिन भारी भरकम चालान काटे जा रहे है। ऐसे में गुजरात सरकार ने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव किये है।
गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है। बदलाव को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट 1000 की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा।
आपको बता दें, गुजरात सरकार ने यह फैसला राज्य के लोगों को आ रही दिक्कतों को मद्देनजर लिया है। राज्य में ये नए नियम 16 सितंबर से लागू हो जायेंगे। इस नए परिवर्तन के बाद दो पहिया वाहनों और कृषि संबंधित वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी।