नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार को फौरी राहत देते हुए गुर्जर सहित पांच जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया।
न्यायालय ने रोक लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभी अंतरिम आदेश दिया है, इसलिए इस मामले में फिलहाल दखल देने की जरूरत नहीं है।
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम- 2019 के तहत गुर्जर सहित पांच जातियों-गाड़िया लुहार, बंजारा, रेबारी एवं राइका को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) में पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस तो जारी किया था, लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था।