गुड़गांव। हरियाणा में गुड़गांव की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक लड़की का बलात्कार करने और पांच लाख रुपए ऐंठने के आरोप में आज एक युवक को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने सितंबर 2020 में पुलिस के पास दर्ज कराए मामले में यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुणे निवासी पीड़िता आरोपी दिल्ली के निवासी राजीव के संपर्क में जीवनसाथी डॉट कॉम से आई थीं।
वेबसाईट पर लगाए अपने प्रोफाईल में राजीव ने खुद को तलाकशुदा बताया था। पीड़िता की प्रोफाइल में दिए गए मोबाईल नंबर पर राजीव से बातचीत शुरू हुई। बाद में मार्च 2020 में वह मां को छोड़ने गुड़गांव आईं तोे राजीव से उनकी मुलाकात हुई।
राजीव ने कुछ महीने बाद शादी का प्रस्ताव रखा। वह पीड़िता की मां से भी मिला। राजीव ने पीड़िता का विश्वास जीतकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने कारोबार का हवाला देकर 5 लाख 17 हजार 366 रुपए अपने भाई पंकज के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए।
पीड़िता की शिकायत के अनुसार उसके बाद राजीव ने शादी के लिए आनाकानी शुरू कर दी और जब पीड़िता एक बार अचानक राजीव के घर पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि राजीव वहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। पुलिस ने 3 सितंबर 2020 को दर्ज शिकायत की छानबीन के बाद राजीव को गिरफ्तार कर लिया था।