गुड़गांव। हरियाणा में गुड़गांव की एक अदालत ने एक विवाहित महिला से बलात्कार के आरोप में मकान मालिक को दोषी करार देते हुए 10 साल के कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने इसी के साथ दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है जो भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने पिछले साल 22 नवंबर को भौंडसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मकान मालिक विजय ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। घटना के समय उनका पति काम पर गया हुआ था और बच्चे ट्यूशन पर गए थे, जिससे घर में वह अकेली थी।
शिकायत के अनुसार पीड़िता ने बताया कि बाद में आरोपी ने उसके पति के साथ भी मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपी विजय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 376 (2) (एन) और 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।