हनुमानगढ। राजस्थान में हनुमानगढ के जिला एवं सेंशन न्यायाधीश ने आज पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव दुलमाना में 60 वर्षीय वृद्ध महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी युवक को आज फांसी की सजा सुनाई।
पुलिस ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर सात दिन में ही आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया। अदालत ने घटना के 74वें दिन आज आरोपी को फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुना दी।
जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव दुलमाना में 15-16 सितंबर की रात को घर में अकेली रहने वाली 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की युवक सुंदर उर्फ मांडिया मेघवाल (19) ने रात्रि के समय घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने के भय से गला दबाकर हत्या कर दी। घटना का पता चलने पर तुरंत ही मामला दर्ज किया गया।
उन्होंने बताया कि जिला सेशन न्यायाधीश संजीव मागो ने आरोपी सुरेंद्र मांडिया को दुष्कर्म और कत्ल का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार आरोपी की कम आयु की दलील को नकारते हुए एक वृद्धा से दुष्कर्म करने और फिर हत्या करने की घटना को अदालत ने भी बहुत ही गंभीर और विरलतम माना।
घटना के मुताबिक 15 सितंबर की रात को यह युवक अपने मोहल्ले में अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला के घर चला गया था। बेवक्त घर आने पर महिला ने डांटा तो सुरेंद्र मारपीट कर चला गया। महिला ने अपने पड़ोस के एक परिवार में जाकर सुरेंद्र द्वारा मारपीट करके चले जाने के बारे में बताया। इस परिवार ने कहा कि सुरेंद्र को सुबह बुलाकर समझाया जाएगा। महिला घर वापस आ गई।
लगभग मध्य रात्रि को सुरेंद्र दोबारा घर में आया और दुष्कर्म करने के बाद महिला की हत्या कर फरार हो गया। उसे कुछ ही देर बाद पकड़ लिया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गंभीर प्रकृति के प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया।