हनुमानगढ। हनुमानगढ़ जिले में नोहर के अतिरिक्त जिला सैशन न्यायाजय ने एक आरोपी को अपनी पत्नी और मासूम पुत्र की हथौड़े से हत्या करने का जुर्म साबित हो जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक शशि कुमार सहारण ने बताया कि गांव परलिका में 15 मई 2016 को बड़े तड़के रामकिशन जाट ने अपनी पत्नी रचना और पुत्र सुनील को सोते समय हथौड़े से चोटें मारकर मौत के घाट उतार दिया था।
रचना के चाचा लीलूराम द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने रामकिशन के खिलाफ दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज किया। रामकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया।
अपर लोक अभियोजक के अनुसार अनुसंधान के दौरान पूछताछ में रामकिशन ने बताया कि घटना की रात लगभग दो बजे वह पूजा-पाठ कर रहा था। इस दौरान सुनील (14 माह) जाग गया और रोने लगा।
उसकी पत्नी ने सुनील को चुप करवाने के लिए डांट दिया। इस पर उसे गुस्सा आ गया। वहीं पास में पड़ी हथौड़ी से उसने रचना के सिर पर वार कर दिए। इसी दौरान सुनील के भी सिर में चोट लग गई।
न्यायाधीश पुखराज गहलोत ने रामकिशन को धारा 302 के तहत जुर्म साबित होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में था।