अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट कांग्रेस में हाल में शामिल हुए पाटीदार आरक्षण आंदाेलन समिति के पूर्व संयोजक हार्दिक पटेल की पाटीदार समुदाय का गढ़ कहे जाने वाले उत्तरी जिले महेसाणा में प्रवेश पर रोक हटाने सबंधी अर्जी पर आगामी 12 अप्रेल को सुनवाई करेगी।
हार्दिक पटेल को जुलाई 2015 में इसी जिले के विसनगर में एक रैली के दौरान हिंसा के मामले में सजा के चलते वह इच्छा के बावजूद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इस सजा पर रोक संबंधी उनकी अर्जी को हाई कोर्ट के जज एजी उरैजी ने आज ही रद्द कर दिया था। इसी मामले में जमानत की शर्त के अनुसार वह इस सजा के खिलाफ अपील पर लंबित सुनवाई तक महेसाणा में प्रवेश नहीं कर सकते।
उनके वकील सलीम एम सैयद ने बताया कि जमानत की शर्त में सुधार कर राहत देने के लिए पहले से ही अदालत में अर्जी दी गई है। उस पर सुनवाई लंबित है। आज न्यायमूर्ति एसएच वोरा की अदालत ने इस पर सुनवाई की अगली तिथि 12 अप्रेल तय की है।
हार्दिक के वकीलों ने जहां यह दलील दी है कि इस मामले में गवाही पहले ही पूरी हो चुकी है इसलिए अब हार्दिक के महेसाणा में प्रवेश से साक्ष्य में छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर राज्य सरकार ने कहा है कि हार्दिक पर पिछले तीन साल में ही 17 मामले दर्ज हुए हैं वह अगर महेसाणा में प्रवेश करेंगे तो कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी।