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बाबा अमरपुरी बलात्कार के आरोेप में संदेह का लाभ देकर बरी

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बाबा अमरपुरी बलात्कार के आरोेप में संदेह का लाभ देकर बरी

हिसार। हरियाणा में फतेहाबाद की एक अदालत ने आज टोहाना के बिल्लू महंत उर्फ बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को बलात्कार के एक मामले में संदेह का लाभ देकर बरी किया।

फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। टोहाना की एक महिला ने पुलिस को बाबा अमरपुरी के खिलाफ 13 अक्तूबर 2017 को शिकायत दी थी।

शिकायत में आरोेप लगाया गया था कि पीड़िता आरोपी ‘बाबा‘ से किसी रोग का इलाज करवा रही थीं और 11 अक्तूबर को बाबा ने उन्हें कोई जड़ीबूटी खिलाकर बेसुध किया तथा बलात्कार किया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 328, 376 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था।

बाद में बाबा के खिलाफ सौ से ज्यादा आपत्तिजनक कांपेेक्ट डिस्क (सीडी) मिलने पर एक और मामला दर्ज किया गया था। बाबा पर आरोप है कि वह महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर बेसुध कर जबरदस्ती करता था और फिर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। वह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।