मथुरा। उत्तर प्रदेश की मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 25 सितम्बर को दायर किये गए श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह वाद की अगली सुनवाई 30 सितम्बर निर्धारित की गई है।
रंजना अग्निहोत्री एवं सात अन्य द्वारा दायर किए गए वाद की पैरवी कर रहे उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता हरिशंकर जैन एवं विष्णु शकर जैन ने बताया कि इस वाद की अगली तारीख 30 सितम्बर निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को अदालत में रंजना अग्निहोत्री एवं सात अन्य द्वारा दायर किए गए वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से उस हिस्से को खाली कराने को कहा गया है जिसमें शाही मस्जिद ईदगाह बनी है।
इस वाद में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ऑफ मैनेजमेन्ट ट्रस्ट के सचिव, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ के चेयरमैन, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मैनेजिंग ट्रस्टी डीग गेट चौराहे के पास श्रीकृष्ण जन्मभूमि मन्दिर मथुरा एवं सचिव श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान डीग गेट मथुरा को प्रतिवादी बनाया गया है।
इस मामले में पूर्व में किए गए समझौते को इस आधार को नकार दिया गया है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति कटरा केशवदेव की है तथा श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता तथा उसके द्वारा किया गया पूर्व में समझौता वैध नहीं है। यही नहीं कटरा केशव देव की सम्पत्ति पर शाही मस्जिद ईदगाह का मालिकाना हक नहीं बनता इसलिए उसके कुछ भाग पर बनी शाही मस्जिद भी अवैध है।