जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अनुपस्थिति पर व्हीप का उल्लंघन करने के नोटिस के विरोध में दायर याचिका पर आज सुनवाई कल सुबह तक टाल दी।
मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती एवं प्रकाश गुप्ता की खण्डपीठ ने आज दोनो पक्षा के तर्क सुनने एवं बहस के बाद सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस की और से अधिवक्ता अभिषेक मनुसिंघवी ने याचिका को अपरिपक्व बताते हुए इससे निरस्त करने पर जोर दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही संविधान सम्मत बताया।
सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के प्रार्थना पत्र पर भी बहस हुई जिसमें जोशी की तरफ से कहा गया कि विधायक दल की बैठक में अपस्थित होने के लिए साफ निर्देश दिये गये थे तथा यह बता दिया गया था कि बैठक में नहीं आने पर यह माना जायेगा कि वह पार्टी में नहीं रहना चाहते है।
पायलट गुट की तरफ से हरीश सालवे ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना, बोलेने की आजादी, के तहत कार्य में आता है, इसे बगावत नहीं कहा जा सकता है। सालवे ने यह भी कहा कि यह विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नही हैं।
न्यायालय में कल पायलट गुट की तरफ से मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रखेंगें। दो प्रार्थना पत्र अदालत में और भी पेश किये है जिस पर भी विचार होगा।