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गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी की कथित विवादित ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ये है ऑडियो की असलियत
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गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी की कथित विवादित ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ये है ऑडियो की असलियत

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गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी की कथित विवादित ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ये है ऑडियो की असलियत
Gopalan minister otaram dewasi
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सबगुरु न्यूज-सिरोही। महिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमलता शर्मा ने सीजेएम कोर्ट में गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के कथित विवादित ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कथित ऑडियो के सामने आने पर ओटाराम देवासी और जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया के बीच विवाद पहली बार सार्वजनिक हुआ था।


गत महीने इसी ऑडियो के आधार पर हेमलता शर्मा ने सीजेएम कोर्ट में ओटाराम देवासी के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी करके महिलाओं की मानहानि करने समेत अन्य आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज करवाया था। इसकी सुनवाई 13 अप्रैल को होनी थी।

इस बीच हेमलता शर्मा ने निजी फॉरेंसिक लेब से ओटाराम देवासी की ऑडियो की सत्यता जांच के लिए फोरेंसिक जांच करवाई थी। देवासी की ही दो ऑडियो को टेस्ट के लिए दिया था। हेमलता शर्मा के अधिवक्ता मानसिंह देवड़ा ने सुमेरपुर की निजी फॉरेंसिक लेब से करवाई जांच रिपोर्ट पेश करके न्यायालय को बताया कि लैब रिपोर्ट के अनुसार वायरल ऑडियो में ओटाराम देवासी की आवाज है।

वहीं उनके द्वारा प्रस्तुत लैब रिपोर्ट के अनुसार वायरल ऑडियो और जांच के लिए दी गयी ओटाराम देवासी के एक इंटरव्यू में दस शब्द कॉमन निकले।

दो ऑडियो के मिलान पर दस शब्दों की ऑडियो फ्रीक्वेंसी समान बताई गई है। फॉरेन्सिक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि वायरल ऑडियो में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कि गयी है। रिपोर्ट में ये भी बताया कि 8.23 मिनट की विवादित ऑडियो वॉइस में कोई बैकग्राउंड वॉइस भी नहीं डाली गई है।

वैसे ओटाराम देवासी शुरू से ही इस वायरल ऑडियो को टेम्पर्ड बात रहे हैं। इस रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करने के बाद अब अगली सुनवाई में न्यायालय ये निर्णय कर सकता है कि देवासी के खिलाफ संज्ञान लेना है या नहीं। यदि न्यायालय संज्ञान लेते है तो देवासी को सीधे ही ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष ये प्रकरण दर्ज करवाया था, लेकिन उनके द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं किये जाने पर उन्होंने न्यायालय के माध्यम से परिवाद दर्ज करवाया है।

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