नयी दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह राजधानी के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में आईपीएल सहित अन्य आगामी मैचों में आरपी मेहरा ब्लॉक का उपयोग नहीं करने संबंधी जनहित याचिका पर 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विभू बाखरू ने कहा कि वह याचिकाकर्ता दिनेश सैनी की याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता दिनेश के वकील तनुज खुराना ने अदालत में कहा कि कोटला स्टेडियम का आरपी मेहरा ब्लॉक अनधिकृत है और बिना किसी स्वीकृत योजना के बना है। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकदिवसीय मैच खेला जाना है तथा इसके बाद आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मैच भी यहां खेले जाएंगे।
अधिवक्ता ने कहा कि ऐसी संभावना है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) उच्च न्यायालय ले अनुमति लिए बिना ही आरपी मेहरा ब्लॉक का उपयोग कर सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस ब्लॉक को ओल्ड क्लब हाउस के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है और इसे तब तक सील किया जाना चाहिए जब तक कि मुख्य याचिका पर फैसला नहीं आ जाता।