नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले व्यवसायी सतीश सना को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के हैदराबाद पुलिस को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूछताछ के लिए उन्हें सीबीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। पीठ ने सना की उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने की अपील भी खारिज कर दी।