सबगुरु न्यूज-सिरोही। माउंट आबू में नए निर्माण को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को मंगलवार को हाईकोर्ट ने हटा दिया है।https://www.sabguru.com/18-22/reality-of-so-called-stays-in-mount-abu/
अपीलार्थी आताना जानू व अन्य द्वारा स्टे हाईकोर्ट से इस बात का अनुरोध करने पर की स्टे एप्लीकेशन के कारण माउंट के आम आदमी को निर्माण नए निर्माण में समस्या हो रही है। हाईकोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए स्टे को 10 मार्च 2021 को लगाए स्टे को हटा लिया है। अब इसके बाद माउंट आबू में भवन निर्माण समिति की बैठक के माध्यम से लोगों को 35 सालों बाद जोनल मास्टर प्लान और बिल्डिंग बयलॉज के अनुसार नए निर्माण अनुमति मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
नगर पालिका द्वारा 29 जुलाई को माउंट आबू के भवन निर्माण समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसके लिए आयुक्त शिवपालसिंह ने एजेंडा जारी कर दिया गया है। इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के द्वारा स्वीकृत होकर आई 14 पत्रावलियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बारिश के कारण माउंट आबू में जिन लोगों के मकान मरम्मत एवम रिनोवेशन मांग रहे हैं उनके संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। बैठक 11 बजे सार्वजनिक पुस्तकालय में होगी।
आईडिया ऑफ इंडिया-13: कंडीशनल स्टे को स्थायी रोक बताना आबू से ज्यादा अधिकारियों की मुसीबत