जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम ग्रेटर के महापौर के उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ लेकिन हाईकोर्ट के राज्य सरकार के मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के आदेश को रद्द करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव प्रक्रिया को रोक दिया है।
इस संबंध में जारी किए निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के गुर्जर को महापौर पद से हटाए जाने के जारी आदेश को अपास्त कर दिया गया हैं।
इस स्थिति के मद्देनजर अधिवक्ता ने निर्वाचन विभाग से नगर निगम ग्रेटर के महापौर पद के लिए आयोग द्वारा करवाए जा रहे उपचुनाव को रोकने का निवेदन किया हैं। चूंकि न्यायालय के आदेश की अभी कॉपी प्राप्त नहीं हुई हैं, अत: उपचुनाव प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। कॉपी प्राप्त होने पर अगली कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया। हालांकि उपचुनाव के लिए सुबह दस बजे मतदान शुरु हुआ और इस दौरान 146 पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों के पार्षदों को बाड़ेबंदी से बसों से मतदान केन्द्र लाया गया और मतदान सम्पन्न हुआ।
उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार रश्मी सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानियां चुनाव मैदान में थी। 150 पार्षद वाले नगर निगम ग्रेटर में भाजपा 85 एवं कांग्रेस के 49 एवं 12 निर्दलीय पार्षद है जबकि चार पार्षदों निलंबित होने से चार पद रिक्त हैं।