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High court verdict on CAA poster-violence in Lucknow Uttar Pradesh today - Sabguru News
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सीएए पोस्टर-हिंसा पर हाईकोर्ट के फैसले पर योगी सरकार की लगी निगाहें

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सीएए पोस्टर-हिंसा पर हाईकोर्ट के फैसले पर योगी सरकार की लगी निगाहें

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा और पोस्टर बाजी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर योगी सरकार की निगाहें लगी हुई है। बता दें कि दिसंबर माह में नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई हिंसा आगजनी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाकर वसूली करने के आदेश दिए थे। मामले में इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना उसका फोटो या पोस्टर लगाना गैरकानूनी है।

हाई कोर्ट ने कहा था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन भी है। हाई कोर्ट ने लखनऊ में सीएए विरोधी हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने और रिकवरी नोटिस के मामले में रविवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले में फैसला सोमवार दोपहर बाद दो बजे ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी डीएम और कमिश्नर नहीं हुए पेश

डीएम और पुलिस कमिश्नर नहीं हुए पेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय को तलब किया था। रविवार को छुट्टी के बावजूद चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिविजन बेंच ने सुबह दस बजे सुनवाई शुरू की।

हालांकि, डीएम और पुलिस कमिश्नकर की जगह एडीएम ईस्ट और डीसीपी नॉर्थ कोर्ट में पेश हुए। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी कि अदालत को इस तरह के मामले में जनहित याचिका की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सीएए के विरोध में हुई हिंसा के बाद लखनऊ में भारी नुकसान हुआ था

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा आगजनी और तोड़फोड़ की थी। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी संपत्तियों का लखनऊ में हुआ था, इसी मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सड़कों पर पोस्टर लगवा दिए थे योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर रविवार को सुनवाई भी पूरी हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले का आज फैसला सुनाने जा रहा है इसी पर मुख्यमंत्री योगी की निगाहें लगी हुई है।

शंभू नाथ गौतम, वरिष्ठ पत्रकार