नई दिल्ली। देश में सितंबर की पहली तारीख से कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि के कई गुना किए जाने और बैंक खाते से एक करोड़ रुपए से अधिक की निकासी करने पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जैसे कई बदलाव हो जाएंगे।
सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि में कई गुना की बढ़ोतरी की गई है। इस नियम से संबंधित विधेयक संसद के पिछले सत्र में ही पारित हुआ था। जुर्माने में बढ़ोतरी 01 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी।
नए नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर चालान की राशि को एक हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है। शराब पीकर वाहन चलाने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। पहले यह राशि दो हजार रुपए थी। स्वीकृत गति से तेज वाहन चलाने के मामले में जुर्माना राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है।
आपात सेवा के काम में लगे वाहनों को गुजरने के लिए जगह नहीं देने पर 10 हजार रुपए का दंड भरना होगा। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अभी तक इस यातायात नियम उल्लंघन पर मात्र 100 रुपए दंड देना पड़ता था। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी कानूनों को बहुत कठोर बनाया गया है।