नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में हुए ‘गुड़िया’ दुष्कर्म एवं हत्याकांड के एक आरोपी की हिरासत में मौत मामले में गिरफ्तार तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक जहूर हैदर जैदी को जमानत पर रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जैदी को डेढ़ साल पहले 29 अगस्त 2017 को हत्याकांड के आरोपी सूरज की हिरासत में मौत मामले में गिरफ्तार किया था। मामले में ठियोग के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक मनोज जोशी, कोटखाई थाने के तत्कालीन प्रभारी राजिंद्र सिंह समेत आठ पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे।
जांच एजेंसी ने घटना के समय शिमला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहे डीडब्ल्यू नेगी को भी 16 नवंबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
इस बीच 19 जनवरी 2018 को हालांकि जैदी ने आरोप पत्र दाखिल होने का हवाला देते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर दी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 23 मार्च 2018 को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब डेढ़ साल बाद जैदी को शीर्ष अदालत से जमानत मिली है।