शिमला। लोकसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में प्रचार आखिर प्रो. प्रमोद शर्मा को महंगा पड़ गया। उन्हें हिमाचल प्रदेश विवि से निलंबित कर चार्जशीट भी किया गया है।
कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की शिकायत पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की। राज्य चुनाव विभाग के स्पेशल ड्यूटी अधिकारी नीरज शर्मा ने आज यहां बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी देवेश कुमार ने प्रो शर्मा को 21 मई को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिए गए थे।
ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों चुनाव आचार संहिता के दौरान शिमला विधानसभा क्षेत्र (ग्रामीण )से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रो. प्रमोद शर्मा की शिकायत चुनाव आयोग से की थी।
शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और चुनाव रैली में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी की गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लिया। इस शिकायत के आधार पर प्रो शर्मा से चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा था।
जिसके जबाव में प्रो. शर्मा ने कहा था कि भाजपा प्रत्याशी अचानक उन्हें मिले और इस दौरान कोई भी राजनीतिक मंशा से बातचीत नहीं हुई लेकिन वीडियो सर्विलांस टीम द्वारा दिए गए तथ्यों में यह साफ हो गया कि वह भाजपा की चुनावी रैली में शामिल थे।
जिसके तहत प्रो. प्रमोद शर्मा के इस आचरण को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है और डॉ. प्रमोद शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के साथ उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए और चार्जशीट भी कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि आचार संहिता के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान का अध्यापक किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है।
प्रो प्रमोद शर्मा प्रदेश विवि में बिजनेस मैनेजमेंट विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रो.शर्मा ने भाजपा के टिकट पर शिमला ग्रामीण से चुनाव भी लड़ा था और उन्हें यहां से विक्रमादित्य सिंह से हार का सामना करना पड़ा था।