नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय उच्च शिक्षा सचिव को सोमवार को एक पत्र लिखकर विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुमति दे दी।
परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार और विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम सत्र की परीक्षाएँ आयोजित करना अनिवार्य है।