कोटा। राजस्थान में कोटा की महिला उत्पीड़न न्यायालय क्रम-एक ने आज दहेज हत्या के एक मामले में पति मुजीब अहमद (37) को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय में मुजीब अहमद के खिलाफ पेश आरोप पत्र के अनुसार उसकी पत्नी नाजनीन का शव कोटा के दादाबाड़ी स्थित निवास पर संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला था।
इस मामले में मृतका के भाई मध्यप्रदेश के मंदसौर जिला निवासी मोहसिन खान ने छह जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाकर मुजीब पर उसकी बहन की हत्या करने का शक जाहिर किया था और आरोप लगाया था कि वह मृतका को कम दहेज लाने के लिए यातनायें देता था।
इस मामले में सुनवाई के बाद महिला उत्पीड़न न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण गोदारा ने आरोपी को दोषी पाते हुए आज आठ साल के कारावास और रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।