कोटा। राजस्थान में कोटा के महिला उत्पीड़न न्यायालय क्रम-एक ने अपनी पत्नी को उत्पीड़ित कर जलाकर मारने के तीन साल पुराने मामले में आरोपी पति अब्दुल हमीद को 10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया।
न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा के अनुसार पीड़ित महिला शबनम ने 14 दिसंबर 2019 को कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान पर्चा बयान दिया था जिसमें बताया था कि साल 2017 में उसकी शादी हुई थी।
शादी के एक साल बाद साल 2018 में उसने बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होते ही सास, पति ननद एवं देवर बार-बार ताना मारते थे और परेशान करते थे।
एक बार पति ने गला दबाया था जिसकी शिकायत करने महिला थाने में भी गई। 14 दिसंबर को घर पर अकेली ही थी,तब पति के कहने पर खाना लेकर नीचे गई। उसी दौरान पति ने केरोसिन छिड़क दिया और जान से मारने की नीयत से माचिस की तीली फेंक दी।
इस मामले में शिकायत के आधार पर विज्ञान नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। और महिला उत्पीड़न न्यायालय क्रम-एक में चालान पेश किया जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने पति को दोषी मानते हुए आज आरोपी पति अब्दुल हमीद को 10 साल के कारावास और 31 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह के बयान कराए गए।