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गर्भवती पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोप में पति को दोहरा आजीवन कारावास
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गर्भवती पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोप में पति को दोहरा आजीवन कारावास

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गर्भवती पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोप में पति को दोहरा आजीवन कारावास
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खरगोन | मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की एक अदालत ने चरित्र शंका के चलते अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोप में एक पति को दोहरे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

भीकनगांव स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने करीब पांच महीने पुराने इस मामले में आज फैसला सुनाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने बताया कि चैनपुर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी जुवान सिंह को उसकी पत्नी देवकी बाई तथा एक वर्षीय पुत्र राजकुमार की हत्या के आरोप में दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अभियोजन के अनुसार जुवान सिंह अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और पुत्र राजकुमार को अपनी संतान भी नहीं मानता था। इस बात को लेकर दोनों में कई बार विवाद भी होता था।

पिछले साल 9 दिसंबर को भी दोनों में विवाद हुआ और जुवान सिंह ने पहले पत्नी और उसके बाद गला दबाकर एक साल के बेटे राजकुमार को भी मार डाला। उसके माता-पिता ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने उन्हें भी पीटा । देवकी बाई को मृत्यु के समय 24 हफ्ते का गर्भ भी था। घटना के तत्काल बाद वह अपनी 6 वर्षीय पुत्री को लेकर भागने लगा लेकिन किसी तरह उसे छुड़ाकर उसकी जान बचाई गई। जुवान सिंह की माँ रौली बाई ने घटना की रिपोर्ट चैनपुर पुलिस थाना में दर्ज कराई। अभियोजन के दौरान जुवान सिंह के पिता ,भाई और मामा ने भी उसके विरुद्ध बयान दिए।